मऊ: मऊ के जिलाधिकारी ने बुधवार को मुख्तार अंसारी की पत्नी की तीन करोड़ 76 लाख की संपत्ति के कुर्क करने के आदेश दिए हैं. गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्क करने के लिए चल रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की संपत्ति के कुर्क करने के आदेश दिए हैं.
मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की संपत्ति आराजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर जो मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर, जनपद गाजीपुर में स्थित है. यह जमीन अफशा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से खरीदी गई थी. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अफसा अंसारी की जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए है. इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपए है.
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि अफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के कई थानों के अलावा मऊ में भी अलग-अलग धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं. जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से खरीदी गई संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने बताया, जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीत किया जा रहा है जो अवैध कार्यो में लिप्त है और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद है.