आजमगढ़. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को शपथ पत्र में अपने आपराधिक इतिहास, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता की जानकारी देनी होगी. यदि किसी प्रत्याशी ने इनमें से कोई भी जानकारी छिपाई तो उसका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के लिए समय पर शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित होगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राजेश कुमार ने बताया कि शपथ पत्र में प्रत्याशी का नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, चल और अचल संपत्ति, सालाना आय के साथ आपराधिक इतिहास का ब्योरा देना होगा. न्यायालय में विचाराधीन मामले की जानकारी भी देनी होगी. शपथ पत्र में गलत जानकारी देने या छिपाने पर पर्चा रद्द किया जा सकता है. नामांकन पत्र में यदि आपराधिक इतिहास या अन्य जानकारी छिपाई जाती है, तो संबंधित दावेदार का पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि चुनाव परिणाम के तीन माह के अंदर चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा. ऐसा नहीं करने पर आयोग कार्रवाई कर सकता है.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि पंचायत चुनाव के मतदान के समय सांसद, विधायक और सरकारी कर्मचारी पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं. उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान मधुर भाषी और अच्छी छवि के लोगों को ही एजेंट बनाया जाएगा. बिना अनुमति कोई भी वाहन प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और न ही किसी के मकान, दुकान या दीवार पर पोस्टर बैनर लगाया जाएगा.