किशोरी से गैंगरेप करने वाले सगे भाइयों को उम्रकैद, गाजियाबाद जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ghaziabad news

गाजियाबाद.यूपी के गाजियाबाद में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले सगे भाइयों को गाजियाबाद जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है. इसके साथ ही आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

जानकारी के अनुसार 12 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप की सुनवाई तीन महीने से कोर्ट में चल रही थी. इसके बाद कोर्ट ने 23 जनवरी को अपना फैसला सुनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है. इससे पहले शनिवार को जिला कोर्ट के जज ने आरोपी प्रदीप और कालू को दोषी करार दिया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाह पेश हुए. दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों के बाद जिला न्यायालय में न्यायधीश हर्षवर्धन की अदालत में दोनों सगे भाइयों प्रदीप और कालू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा है. 

साथ ही दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की की राशि को पीड़ित परिवार को दिया जाएगा. कोर्ट में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 12 साल की बच्ची को आरोपी बहला-फुसला कर अपने साथ उस समय ले गए जब वे घर पर नहीं थे. उसके बाद आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

 बच्ची के परिजनों को उस समय सच्चाई पता चली जब वे बच्ची के पेट पर सूजन आने के बाद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गए थे. इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ खोड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था. गैंगरेप पीड़ित किशोरी ने 1 बच्चे को जन्म दिया था.