कोर्ट ने एसपी के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है मामला

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मुजफ्फरनगर. यूपी के मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 16 साल पुराने हत्या के मामले में सबूत पेश करने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं होने पर संभल के एसपी ;ग्रामीण श्रीचंद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बरेली जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ;एडीजी को भी लिखा. अतिरिक्त जिला सरकारी वकील; एडीजीसी प्रविंदर सिंह ने कहा कि एसपी उस समय एक सर्कल अधिकारी थे और मुजफ्फरनगर के भोपा इलाके में तैनात थे. 9 जुलाई 2007 को वकील अहमद उर्फ ​​भूरा नामक युवक का किशनपुर गांव के पास टेम्पो में बैठते समय दूसरे लड़कों से झगड़ा हो गया.

इसके बाद उन लोगों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी.इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में चल रही है. उन्होंने कहा कि बार-बार नोटिस के बावजूद साक्ष्य के लिए अदालत में उपस्थित नहीं होने और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण 16 साल पुराने मामले में फैसला नहीं हो सका. 

इस मामले में नाराजगी के बाद कोर्ट ने एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई तय की है. न्यायाधीश ने यह भी बताया कि अतीत में अदालत द्वारा उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पत्र भी जारी किए गए हैं. इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि एसपी द्वारा लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है. जो बेहद आपत्तिजनक है.