अलीगढ़. अदालत ने मडराक क्षेत्र में दो वर्ष पहले पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति व जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खास बात ये है कि सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए थे, मगर अदालत ने एफएसएल की रिपोर्ट व डाक्टर की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के गांव नरहुली निवासी साहूकार ने तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि आठ नवंबर 2019 को उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी मडराक क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी मनोज के साथ की थी। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले निशा को प्रताड़ित करने लगे। 12 फरवरी 2021 की शाम को उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पति मनोज व उसकी भाभी सरिता देवी उर्फ साधना के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी के अनुसार मनोज व सरिता के बीच अवैध संबंधों में यह हत्या की गई थी। निशा की कनपटी पर राड से हमला किया गया था। बीचबचाव में निशा के हाथ में भी चोट आई थी। इस केस में गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। डाक्टर ने गवाही दी थी कि चोट खुद गिरने से नहीं आई है। वहीं, बरामद राड में खून लगा हुआ था। इसी आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
अलीगढ़. संवाददाता। विजयगढ़ क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि विजयगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा कराया था। इसमें कहा था कि 19 दिसंबर 2017 को उनकी 17 वर्षीय बेटी शौच के लिए गई थी। मगर लौटकर नहीं आई। पुलिस ने हाथरस के सादाबाद के गांव निवासी तेजवीर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। किशोरी को कुछ दिन बाद बरामद कर लिया गया। उसने बयानों में दुष्कर्म की बात बताई। इस पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तेजवीर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।एडीजे पाक्सो द्वितीय नुपुर की अदालत ने फैसला सुनाया है।