प्रियंका गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला, एक महीने का मिला नोटिस, किराया भी चुकाने को कहा

नई दिल्ली. कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगाला एक महीने में खाली करना होगा. इस बारे में उन्हें एक महीने का नोटिस दिया गया है. उन्हें मिले इस सरकारी मकान का एलाटमंट रद्द कर दिया गया है. 30 जून तक प्रियंका गांधी पर 3 लाख 46 हजार 677 रुपया बकाया था. प्रियंका से कहा गया है कि वह बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द कर दें. गौरतलब है कि प्रियंका फरवरी 1997 से 35 लोधी एस्टेट में रह रही थीं. गृह मंत्रालय ने 30 जून को इस संबंध में सूचना जारी की है जिसके मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा को सीआरपीएफ कवर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है. इसमें सुरक्षा पाने वाले को सरकारी बंगला देने का कोई प्रावधान नहीं है. कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन (सीसीए) की 7 दिसंबर 2000 में हुई बैठक में किसी को सरकारी घेर देने के नियम व शर्तों पर दोबारा से विचार किया गया था. इसमें यह फैसला किया गया था कि भविष्य में किसी प्राइवेट पर्सन जो एसपीजी पोटोक्टी न हो उसे सिर्फ सुरक्षा को आधार मानकर की सरकार घर आवंटित किया जा सकता है. मालूम हो कि विशेष परिस्थितियों में कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन (सीसीए) की सुरक्षा स्तर की समीक्षा के बाद ही गृह मंत्रालय उन्हें सरकार घर की छूट दे सकता है. प्रियंका को एसपीजी प्रोटेक्टी होने के नाते लोधी एस्टेट में बंग्ला नंबर 35 21 फरवरी 1997 में आवंटित किया गया था.