आप के सस्पेंडेड पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली. आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने 10 जुलाई को ही याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि दिल्ली के दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में आरोपी ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर कर दी है लेकिन क्राइम ब्रांच ने अपने इस चार्जशीट में कहा था कि जांच अभी भी आगे जा रही है. गौरतलब है कि 3 जून को दायर इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने अपने इस चार्जशीट में कहा कि आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या एक सोची समझी साजिश है और यह हत्या खजूरी खास में ताहिर हुसैन के ही घर के बाहर हुई थी. उन्होंने अपनी चार्जशीट में आगे कहा है कि अंकित शर्मा की हत्या के बाद उनके शव को एक नाले में फेंक दिया गया और डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को बताया कि हत्या तेज धार वाले हथियार से की गई है. पुलिस का कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं, जिससे यह पता चलता है कि ताहिर हुसैन ने ही भीड़ को अंकित शर्मा की हत्या के लिए उकसाया था.