ट्रेनिंग लेने पहुंचे उम्मीदवार को लौटाया कम हाइट बताकर, अब हाईकोर्ट ने SSP को भेजा नोटिस

इलाहाबाद. फिटनेस और रिटर्न टेस्ट पासकर एक उम्मीदवार जब ट्रेनिंग लेने पुलिस एकेडमी पहुंचा तो उसकी हाइट कम बताकर उसे वापस भेज दिया गया. उसे ट्रेनिंग नहीं करने दी गई. उम्मीदवार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया. जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उम्मीदवार को ट्रेनिंग कराने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं कराया गया. जिसके चलते अब कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है. नोटिस एसएसपी आगरा बबलू कुमार को भेजा गया है. हाईकोर्ट ने यह कहकर ट्रेनिंग कराने की कही बात कोर्ट ने नवल सिंह की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा व मेडिकल लेकर सफल घोषित किया गया तो विपक्षी को दुबारा जांच कर अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने याची को ज्वाइन कराने का आदेश दिया था. जिस आदेश का एसएसपी द्वारा पालन नहीं किया गया. वहीं इस मामले में सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई है. लेकिन अपील पर अंतिम आदेश नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा, क्यों न एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए कोर्ट ने कहा है कि अपील की कमी दुरुस्त नहीं की जा सकी है और मात्र अपील लंबित होने के आधार पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया एसएसपी द्वारा अदालत के आदेश का पालन न करने को कोर्ट की अवमानना माना है और कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाये. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते के बाद होगी.