लाइसेंस धारक 30 जून तक अंकित कराएं यूआईएन अन्यथा लाइसेंसी हथियार होगा अवैध
अलीगढ़. सिटी मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी आयुद्ध विनीत कुमार ने कहा कि आर्म्स एक्ट में हुए संशोधनों के फलस्वरूप शस्त्र लाइसेंस धारक अब केवल दो शस्त्र ही रख सकते हैं. यदि किसी भी लाइसेंस धारक के पास तीन शस्त्र के लाइसेंस हैं, तो संबंधित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी आर्म्स डीलर या मालखाना में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त या सरेंडर करना होगा. उन्होंने कहा कि लाइसेंस की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है. प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक को शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिये अगले नवीनीकरण के समय तीन साल की जगह पांच साल का नवीनीकरण शुल्क जमा कर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. जिले से बने प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस का डाटाबेस पर यूआईएन दर्ज होना जरूरी है. प्रत्येक लाइसेंस धारक को 30 जून से पहले यूआईएन जरूर दर्ज कराएं अन्यथा लाइसेंसी हथियार अवैध माना जाएगा.