आगरा के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई शुरू, 30 जून तक बंद रहेंगे बफर जोन के न्यायालय
आगरा के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई शुरू हो गई है उधर डीएम ने सोमवार को बफर जोन में शामिल दीवानी, कलक्ट्रेट व सदर तहसील में न्यायालय को 30 जून तक नहीं खुलने का निर्देश जारी किया है। नगर क्षेत्र को छोड़, बाकी तहसीलों, चकबंदी व अन्य राजस्व न्यायालयों में सोमवार से वादों पर सुनवाई भी शुरू हो गई। शासन ने 23 मार्च को सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने पर 31 मार्च तक रोक लगाई थी। फिर लॉकडाउन के कारण 30 मई तक न्यायालय बंद रहे थे। अनलॉक- 1 में 19 जून को शासन ने दोबारा से सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने के आदेश जारी किए। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि बफर जोन में होने के कारण आगरा में दीवानी, कलक्ट्रेट और सदर तहसील में न्यायालयों में सुनवाई फिलहाल नहीं होगी यहां सभी कार्य 30 जून तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सदर तहसील को छोड़ कर ऐसे सभी न्यायालय जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं जिनमें खेरागढ़, बाह, किरावली, एत्मादपुर आदि शामिल हैं, वहां सोमवार से राजस्व मामलों पर सुनवाई शुरू हो गई है। इन तहसीलों में तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, चकबंदी व अन्य कोर्ट में राजस्व मामलों पर सुनवाई होगी। जिलाधिकारी न्यायालय, एडीएम सिटी, अन्य एडीएम, एसीएम व एसडीएम कोर्ट में मार्च, अप्रैल, मई और जून के मामलों की फाइलों में जुलाई की तारीख दी गई हैं। इन सभी न्यायालयों में करीब 3841 राजस्व के मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। डीएम प्रभु एन सिंह ने कहा ऐसे मामलों जिनमें फौजदारी, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, उन्हें प्राथमिकता से सुना जाएगा और ऐसे मामलों का निस्तारण संबंधित एसडीएम व क्षेत्राधिकारी करेंगे।